भोपाल। आज से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सभी जिलों में साइबर तहसील (cyber tehsil) की व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद रजिस्ट्री होने के 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण होगा। इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। इसी तरह अविवादित नामांतरण के लिए सभी पक्षों को तहसील कार्यालय आने की जरूरत भी नहीं होगी।
अमित शाह का दौरा रद्द
सीएम मोहन यादव ने इस व्यवस्था के लोकार्पण के लिए शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भेंटकर आमंत्रित लेकिन किसी कारण से गृहमंत्री शाह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे एक जनवरी 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है।
खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा
आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बिना आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन के अदंर क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जाएगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। इसके बाद इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में लागू किया जाएगा।
साइबर तहसील के माध्यम से आनलाइन, पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से शासन ‘सुशासन से सुराज’ की दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित करने के अनुरोध को स्वीकार किया है।
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