शाजापुर: मध्य प्रदेश के शाजापुर (Shajapur of Madhya Pradesh) में जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) ने निजी और सरकारी स्कूल प्रबंधन (Private and Government School Management) को पत्र लिखकर क्रिसमस पर्व (Christmas festival) पर अभिभावकों के अनुमति के बिना स्कूली बच्चों को सांता क्लॉज बनाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है. मध्य प्रदेश के शाजापुर में क्रिसमस को लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई भी स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना अभिभावकों की लिखित अनुमति के स्कूली बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाया जाएगा. इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने बताया कि हर साल यह देखने में आता है कि क्रिसमस पर्व पर कई स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना अभिभावकों की अनुमति के छोटे बच्चों को सांता क्लॉज बना दिया जाता है. जिसके बाद कई बार विवाद की स्थितियां भी निर्मित होती है. अभिभावकों द्वारा शिक्षा विभाग से शिकायत भी की जाती रही है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी से शाजापुर जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि शाजापुर जिले में लगभग 1500 शासकीय और गैर शासकीय विद्यालय है. सभी विद्यालय प्रबंधन को कहा गया है कि वह बिना लिखित अनुमति के किसी भी छोटे बच्चों को सांता क्लॉज न बनाएं. जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने बताया कि अभी से दिशा-निर्देश जारी करने के बावजूद यदि कोई विद्यालय द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है और इसकी शिकायत अभिभावकों के माध्यम से पहुंचती है तो विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि विद्यालय की मान्यता रद्द कर ताले लग सकते हैं. जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मान्यता रद्द करना शासन का काम है मगर वे नियमों का उल्लंघन करने वालों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा जरूर सरकार से कर सकते हैं.
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