इंदौर। दूसरे जिलों से विस्थापित होकर या प्रवासी परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के तहत निर्धन परिवारों को लाभान्वित करने के साथ-साथ अनुसुूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही, अतिपिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्य योजना, चाय बागान जनजातियों के साथ- साथ वनवासियों को भी इस योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 13 दिन में 370 से अधिक कनेक्शन हितग्राहियों को जहां दिए गए, वहीं 570 की ईकेवाईसी भी कराई गई।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक बार उज्ज्वला योजना के तहत कमजोर परिवारों को गैस कनेक्शन दिलाने की मुहिम शुरू की जा चुकी है। 70 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों के साथ अब ऐसे लोगों को भी उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया जा रहा है, जो इंदौर जिले में विवाह, रोजगार, शिक्षा या नौकरी के लिए माइग्रेड होकर आए हैं। जिला प्रशासन ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय उज्ज्वला समिति का गठन कराया गया है, जिसमें कलेक्टर जहां अध्यक्ष है, वहीं आयल कम्पनियों के मार्केटिग अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी एम.एल. मारू के अनुसार प्रवासी परिवारों के पास गृह क्षेत्र में कनेक्शन होने के बावजूद भी वे प्रवासित स्थल पर भी आवेदन कर सकते हैं।
गैस एजेंसियों पर भी कर सकेंगे आवेदन
नए कनेक्शन पाने के लिए आवेदकों को लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से लाभ दिलाया जाएगा। हितग्राही अपने क्षेत्र की एजेंसी में जाकर उज्जवला योजना के लिए पात्रता साबित कर गैस कनेक्शन ले सकेंगे। गैस कनेक्शन परिवार की वयस्क महिला के नाम से ही जारी किया जाएगा। जरूरी दस्तावेजों के प्रमाण के साथ पते का प्रमाण, फोटोआईडी, बैंक खाते का विवरण, राशनकार्ड, समग्र आईडी के साथ-साथ स्वघोषणा पत्र भी दिया जाना अनिवार्य किया गया है। आवेदिका के मोबाइल नम्बर पर मैसेज भेजे जाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
यह रहेंगे पात्रता के मापदंड
विभागीय जानकारी के अनुसार कोई भी वयस्क महिला अनुसूचित जाति गृहस्थी, अनुसूचित जनजाति गृहस्थी, अतिपिछड़ा वर्ग प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्य योजना, चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, वनवासी, द्वीप या नवद्वीप में निवासरत है, उसे इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा, वहीं अतिगरीब परिवरों के लिए 14 बिन्दुओं के घोषणा पत्र के आधार पर पात्रता दी जाएगी। इसके लिए ईकेवाईसी किया जाना अनिवार्य किया गया है, वहीं पहचान के दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे।
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