नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Former Delhi Deputy Chief Minister) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) सोमवार को 10 जनवरी तक बढ़ा दी (Extended Till January 10) । अदालत ने मामले को 10 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के वकील को इससे संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति भी दी। उन्हें शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है ।
21 नवंबर को, अदालत ने आरोपियों – कुलदीप सिंह, विजय नायर, समीर महेंद्रू, राजेश जोशी और अन्य के वकीलों को सीबीआई मुख्यालय में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अतिरिक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि कई दस्तावेज लंबित हैं और आरोपियों के लिए वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा दाखिल किए जाने हैं, साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए।
जुलाई में हाई कोर्ट ने 2021-22 एक्साइज पॉलिसी मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा था कि सिसौदिया धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की शर्तों के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।
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