नई दिल्ली (New Dehli) । हाईकोर्ट (High Court)की लखनऊ (Lucknow)बेंच ने कैबिनेट सेक्रेटरी, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण(Central Consumer Protection Authority) को अवमानना (contempt)का नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई (action)करते हुए गुटखा कम्पनियों का प्रचार के मामले में अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को नोटिस जारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से यह जानकारी न्यायालय को दी गई। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए नौ मई 2024 की तिथि तय कर अग्रिम कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर पारित किया। याची का कहना है कि उसकी जनहित याचिका पर 22 सितम्बर 2022 को दो सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश दिया था कि अभिनेताओं द्वारा गुटखा कम्पनियों का प्रचार किए जाने के मामले में याची प्रत्यावेदन देता है तो विचार कर त्वरित निस्तारण किया जाए। याची की दलील थी कि इस आदेश के अनुपालन में उसने 15 अक्तूबर 2022 को ही प्रत्यावेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अदालत ने 24 अगस्त 2023 को कैबिनेट सेक्रेटरी, मुख्य आयुक्त, उपभोक्ता संरक्षण को अवमानना का नोटिस जारी किया था।
अमिताभ बच्चन ने पान मसाला कंपनी को नोटिस दिया
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने 16 अक्तूबर के नोटिस की प्रति पेश कर बताया कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यह भी जानकारी दी गई कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करार समाप्त किए जाने के बावजूद उन्हें विज्ञापन में दिखाने पर संबंधित पान मसाला ब्रांड को लीगल नोटिस भेजा है।
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