उज्जैन। 15 दिसम्बर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलते पाए जाने पर वाहन के खिलाफ चालानी और दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग अगले सप्ताह से सख्ती शुरू करने जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अब परिवहन विभाग ने इसके लिए 15 दिसंबर तक की डेडलाइन घोषित कर दी है। हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 15 जनवरी तक की मोहलत दी है। जिला परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय ने बताया कि वाहन मालिकों को अपनी ओर से पहल करते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहिए। अन्यथा हमारे उडऩ दस्ते और ट्रैफिक पुलिस व पुलिस प्रशासन द्वारा 15 दिसंबर के बाद सख्ती शुरू कर दी जाएगी। चालानी कार्रवाई, जुर्माना वाहन मालिक को भुगतना होगा। वर्तमान में जो नए वाहन शोरूम से खरीदे जा रहे हैं, उन पर वहीं से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर दी जा रही है। सूत्रों की माने तो यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2019 से चल रही है, लेकिन उसके पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग सकी थी। उन्हीं वाहनों पर अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने 15 दिसंबर तक वाहन शोरूम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस ने कई महीने लगातार ऐसे वाहन चालकों के ताबड़तोड़ चालान किए थे।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कई फायदे
- हाई सिक्योटिरी नंबर प्लेट में आसानी से साफ नंबर दिखाई देगा।
- नंबर प्लेट पंच होने से आसानी कोई बदल नहीं सकेगा।
- नंबर प्लेट से वाहन और वाहन की जानकारी आसानी से मिल जाएगी।
- डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन सकेगी।