70 हजार से अधिक लम्बित प्रकरण कल आयोजित होने वाली लोक अदालत में होंगे निराकृत, निगम ने भी छूट देने के साथ की तैयारी
इंदौर। सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए स्थायी लोक अदालत जो कि पहले हर शुक्रवार को आयोजित होती थी, अब गुरुवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें शहरवासी सडक़, बिजली, प्रकाश, स्वच्छता, अस्पताल से लेकर अन्य लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का निराकरण जिला न्यायालय के जरिए करवा सकते हैं। वहीं कल आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में 70 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा। निगम ने भी 100 फीसदी तक अधिभार में छूट देने की घोषणा की है।
कल को समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ के प्रशासनिक न्यायाधिपति एस.ए. धर्माधिकारी के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में यह लोक अदालत कल 9 दिसम्बर को आयोजित होगी। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खण्डपीठ इंदौर अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत करायें। इसके लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। दूसरी तरफ निगम ने 100 फीसदी से लेकर अन्य मामलों में सम्पत्ति व जलकर के बकायादारों को अधिभार में छूट देने की घोषणा की है, ताकि अधिक से अधिक लोग लोकअदालत का फायदा उठा सकें।
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