नई दिल्ली (New Delhi) । आधार कार्ड (Aadhar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) लिंक नहीं होने पर अब संपत्ति पर एक फीसद की बजाय 20 फीसद का टीडीएस (TDS) देना पड़ सकता है। इसके लिए आयकर विभाग (Income tax department) ने नए नियमों के तहत विभाग ने सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख या इससे ज्यादा रकम की किसी भी संपत्ति के खरीदार को केंद्र सरकार को एक फीसद टीडीएस और विक्रेता को कुल लागत का 99 फीसद का भुगतान करना होगा।
आधार और पैन को लिंक करने की समय-सीमा खत्म होने के करीब छह महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्हें संपत्ति की खरीद पर 20 फीसद टीडीएस का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
संपत्ति बेचने वालों के पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग को ऐसे कई मामले मिले हैं, जहां संपत्ति बेचने वालों के पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में संपत्ति विक्रेता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, क्योंकि इसे आधार से लिंक नहीं किया गया। ऐसे में जिसका पैन कार्ड निष्क्रिय है, उसे 50 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदने पर खरीदारों को बकाया टीडीएस का भुगतान करने के लिए कुछ महीने बाद नोटिस मिल रहे हैं।
लेट फीस देकर आधार-पैन लिंक करा सकते हैं
आयकर अधिनियम की धारा 139-एए के तहत आईटीआर में आधार लिंक कराना जरूरी है। आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। इस तिथि तक पैन और आधार को मुफ्त में लिंक कराया जा सकता था। हालांकि, अभी भी 1000 रुपये का लेट फीस देकर पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं।
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