जबलपुर। सिविल जज परीक्षा (civil judge exam) को लेकर हाईकोर्ट (High Court) की मुख्य पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके तहत अब ओबीसी (OBC) वर्ग के सभी उम्मीदवारों को भी एससी-एसटी (SC-ST)वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अब सिविल जज की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा में भी ओबीसी को अन्य आरक्षित वर्ग के समान छूट मिलेगी।
एक जनहित याचिका में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इस संबंध में हाई कोर्ट प्रशासन को तीन दिन के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि सिविल जज भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग को अनारक्षित वर्ग के साथ रखा गया था, इससे उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ओबीसी वर्ग को भी एससी-एसटी वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनारक्षित वर्ग को इसमें कोई छूट नहीं दी।