इंदौर (Indore)। आखिरकार हुकुमचंद मिल मजदूरों को उनके हक की राशि अब जल्द ही बंटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट आदेश के चंद घंटे बाद ही हाउसिंग बोर्ड ने लगभग 426 करोड़ की राशि खाते में ट्रांसफर करवा दी और अब मिल की 42 एकड़ जमीन क वह मालिक भी हो गया, जिस पर शहरहित में एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड ने पहले से ही जमा की जाने वाली राशि का अनुमान लगाते हुए एफडी करवा रखी थी। अग्निबाण ही हुकुमचंद मिल मजदूरों के हक में लगातार खबरों का प्रकाशन करता रहा। इतना ही नहीं, जिस वक्त जमीन की नीलामी बिना भू-उपयोग परिवर्तन के कराई जा रही थी तब भी तथ्यात्मक खबरों के प्रकाशन से मजदूरों को भी अपना कोर्ट केस लडऩे में मदद मिली। आखिरकार इंदौर हाईकोर्ट के सख्त रवैये के चलते मिल मजदूरों को अपने हक के लगभग 170 करोड़ रुपए अब प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि 50 करोड़ की राशि कुछ वर्ष पूर्व हाईकोर्ट के आदेश पर ही शासन ने जमा कराई थी।
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खण्डपीठ लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही थी और अर्जेंट सुनवाई की अर्जी पर भी कल कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया और 3 दिन में सरकार को 425.89 करोड़ जमा करने के निर्देश दिए, तो दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड ने तुरंत ही यह राशि खाते में जमा भी करवा दी। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के कमीश्नर चंद्रमौली शुक्ला ने कुछ माह पूर्व ही इतनी राशि का बंदोबस्त करके रखा था और इसकी एक-एक महीने की एफडी कराई जा रही थी, ताकि जब भी जरूरत पड़े, तुरंत राशि का भुगतान किया जा सके। श्री शुक्ला ने पुरानी कुछ एफडी भी तुड़वाई और अन्य मदों से भी इस फंड की व्यवस्था एडवांस में ही करके रखी, जिसके नतीजे में तुरंत ही 426 करोड़ की बड़ी राशि जमा भी गई और तुरंत ही बोर्ड मीटिंग भी आहुत की और फैसले की कॉपी मिलते ही राशि ट्रांसफर भी करवा दी, जिसके चलते मजदूरों ने भी अत्यंत खुशी जाहिर की है।
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