- निगम, सम्पत्ति व जल कर सरचार्ज में देगा 100 फीसदी तक छूट, सभी विभागों ने शुरू की तैयारी
उज्जैन। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को किया जाएगा। इसके अंतर्गत संपत्तिकर और जलकर के बकायादारों को विशेष छूट प्रदान की जा रही है। करदाता बकाया कर जमा कर विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में बिजली के हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए सघन प्रयास हो रहे हैं। नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने करदाताओं की सुविधा के लिए सभी जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत अंतर्गत संपत्तिकर जमा कराने के क्रम में विशेष व्यवस्था की है। करदाता संपत्तिकर संबंधित जोन कार्यालयों व जलकर चामुंडा माता चौराहा स्थित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय में जमा करा सकेंगे। नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, उनके अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
जिन प्रकरणों में कर व अधिभार की राशि 50 हजार से ज्यादा व एक लाख रुपए तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर व अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया पर अधिभार में 75 प्रतिशत तक तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। निगमायुक्त ने करदाताओं से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर अपना बकाया संपत्ति कर व जल कर जमा कर अच्छे नागरिक का परिचय दें। नेशनल लोक अदालत को लेकर अपर आयुक्त आदित्य नागर ने सभी जोन कार्यालयों के सहायक संपत्तिकर अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि अपने-अपने जोन कार्यालय में लोक अदालत के संबंध में सभी तैयारियां सुनिश्चित करें। लोक अदालत में बिजली कंपनी के प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर 30 फीसदी तक छूट दी जाएगी। ब्याज में शत- प्रतिशत छूट मिलेगी। छूट 50 हजार तक के सिविल दायित्व के प्रकरणों पर ही प्रदान की जाएगी। कंपनी स्तर पर 5 हजार से ज्यादा नोटिस जारी किए जा रहे हैं।