भोपाल। मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों (Madhya Pradesh assembly elections) के परिणाम तीन दिसंबर रविवार को आएंगे। मतगणना दिवस (counting day) यानी तीन दिसंबर को प्रदेश में शुष्क दिवस (dry day) रहेगा। इसके लिए जिलावार आदेश जारी हो गए हैं। 24 घंटे शराब दुकानें पूर्णत: बंद रखी जाएंगी। प्रदेशभर में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देशानुसार ये निर्णय लिया गया है। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल में मतगणना दिवस 3 दिसम्बर 2023 को पूरे दिन शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक भोपाल जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर मदिरा के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
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