लाहोर (lahore)। पाकिस्तान सेना (pakistan army) ने अपने दो रिटायर्ड आर्मी अफसरों को कोर्ट मार्शल के बाद सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी सेना (pakistan army) ने अपने इन दो पूर्व अधिकारियों को 12 और 14 साल की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी सेना ने जिन दो पूर्व अधिकारियों को सजा सुनाई है, उनके नाम मेजर (रिटायर्ड) आदिल फारूक राजा और कैप्टन (रिटायर्ड) हैदर रजा मेंहदी है। इन दोनों को सुनाई गई सजा, यह दर्शाती है कि 9 मई को शुरू हुई हिंसा के आरोपियों के मामलों में सुनवाई शुरू हो गई है।
पाकिस्तानी सेना ने एक बयान के जरिए बताया कि इन दोनों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट, 1952 के फिल्ड जनरल कोर्ट मार्शल (FGCM) के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। इन दोनों पर पाकिस्तानी सेना के कर्मचारियों के बीच देशद्रोह भड़काने का आरोप है।
बयान में पाकिस्तानी सेना ने बताया कि इन दोनों ने ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 की प्रोविजन का भी उल्लंघन किया। यह प्रोविजन जासूसी और पाकिस्तान की सुरक्षा और हित से संबंधित है। मेजर राजा को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि कैप्टन मेंहदी को 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
दोनों ही नहीं काटेंगे सजा!
लोकल मीडिया के अनुसार, पाकिस्तानी सेना के ये दोनों ही पूर्व अधिकारी- मेजर (रिटायर्ड) आदिल फारूक राजा और कैप्टन (रिटायर्ड) हैदर रजा मेंहदी- पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसलिए इन्हें सजा के लिए विवश करना पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के लिए मुश्किल होगा।
9 मई को क्या हुआ था।
पाकिस्तान सेना के दोनों पूर्व अधिकारियों का कोर्ट मार्शल नौ मई की घटनाओं से संबंधित है। तब पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में काफी ज्यादा हिंसा हुई थी और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया था। घटना के कुछ दिनों बाद इसी साल जून महीने में इस्लामाबाद के रमना पुलिस थाने में नौ मई को भीड़ को उकसाने के आरोप में राजा और मेंहदी समेत चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।
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