इन्दौर (Indore)। ऐसे नवीन मतदाता जिनका नाम अभी अभी मतदाता सूची में दर्ज किया गया है या किसी कारणवश मतदाता परिचय पत्र खो गया है। विभाग के माध्यम से प्रदान नहीं किया गया है तो ऐसे मतदाता 12 तरह के पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने मतदान के लिए मान्य किए गए परिचय पत्रों की जानकारी जारी की है। ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मतदान के लिए योग्य घोषित किए गए है और मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए जिला प्रशासन ने 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों की सूची जारी की है, ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहें। इसके लिए जिला प्रशासन जागरूकता की पहल कर रहा है। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेंगे।
यह रहेंगे दस्तावेज
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र,राज्य सरकार,पीएसयू,सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों,विधायकों,एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
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