• img-fluid

    कैलाश विजयवर्गीय मामले में 20 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश

  • November 09, 2023

    इंदौर। इंदौर (Indore) की विधानसभा (Assembly) एक के भाजपा (BJP) प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) द्वारा नामांकन (Enrollment) के साथ प्रस्तुत अपने शपथ पत्र (Affidavit) में आपराधिक मामलों की जानकारी के साथ ही अन्य जानकारियां छिपाने की शिकायत कांग्रेस (Congress) प्रत्याशी संजय शुक्ला (Sanjay Shukla) द्वारा रिटर्निंग अधिकारी व पुलिस से की गई थी। जिस पर संज्ञान नहीं लेने के बाद शुक्ला ने अपने वकील के माध्यम से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट (Judicial Magistrate MP/MLA Court) में विजयवर्गीय सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ परिवाद (complaint) प्रस्तुत किया है, जिस पर कोर्ट ने 20 दिसंबर तक पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।


    कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग व रावजी बाजार थाने में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस आयुक्त इंदौर मकरंद देउस्कर को भी आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत की थी। पुलिस द्वारा कोई संज्ञान न लेने पर उनकी ओर से फौजदारी परिवाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऊपर दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरण को शपथ पत्र में जानबूझकर छिपाया है, नामांकन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में उक्त जानकारी छिपाना आपराधिक कृत्य है।

    शिकायत किए जाने के उपरांत भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शुक्ला ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, रिटर्निंग अधिकारी ओम नारायण बडक़ुल, पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर एवं रावजी बाजार थाना प्रभारी आमोद सिंह राठौर के कृत्य धारा 420,191,193,218, 34 भादवि के अन्तर्गत दंडनीय होने से उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु परिवाद अपने अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने 20 दिसंबर तक पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने संबंधी आदेश दिए हैं।

    Share:

    रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाए - सुप्रीम कोर्ट

    Thu Nov 9 , 2023
    नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को आदेश दिया कि (Ordered that) कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ (Against Randeep Singh Surjewala) जारी गैर-जमानती वारंट पर (On Non-Bailable Warrant Issued) तुरंत अमल नहीं किया जाए (Should Not be Executed Immediately) । सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    बुधवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved