अमरावती । आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने मंगलवार को एपी राज्य कौशल विकास निगम घोटाला मामले में (In APSSDC Scame Case) पूर्व मुख्यमंत्री (Former CM) एन. चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) को बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर (On grounds of Deteriorating Health) चार सप्ताह के लिए (For Four Weeks) अंतरिम जमानत (Interim Bail) दी (Granted) । आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने मोतियाबिंद सर्जरी सहित उनके इलाज के लिए 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी।
अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के तहत दी गई है। नायडू को 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने उनसे मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करने और 29 नवंबर को आत्मसमर्पण करने को कहा। यह आदेश 52 दिनों से जेल में बंद 73 वर्षीय नेता के लिए बहुत बड़ी राहत है। उच्च न्यायालय तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख की नियमित जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगी।
अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने 9 सितंबर को कौशल विकास घोटाले में नायडू को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। वह फिलहाल राजमुंड्री सेंट्रल जेल में बंद हैं। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने 9 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। टीडीपी सुप्रीमो ने आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बाद में, उनके वकीलों ने जेल में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की।
नायडू की ओर से डी. श्रीनिवास ने मामले की पैरवी की। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने वर्चुअली अपनी दलीलें पेश कीं। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. सुधाकर रेड्डी ने मामले की पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। नायडू और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के नाम पर सरकारी खजाने को 300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
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