डेस्क। फिल्मकार उबैदी ई की फिल्म को लेकर दो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नकारात्मक समीक्षा अपलोड करने की शिकायत के संबंध में यूट्यूब, फेसबुक और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केरल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों की सूची में एक सिनेमा प्रमोशन कंपनी के मालिक और कई फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स के लोगों के नाम शामिल हैं। इन सभी पर कथित तौर पर नकारात्मक समीक्षा पोस्ट करने के आरोप हैं।
फिल्म निर्माता उबैदी ई की शिकायत पर पुलिस ने 24 अक्टूबर को आईपीसी की धारा 385, धारा 34 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत एफआईआर दर्ज की। केपी अधिनियम की धारा 120 (ओ) संचार के किसी भी माध्यम से उपद्रव और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने या किसी व्यक्ति को बार-बार या अवांछित या गुमनाम कॉल, पत्र, लेखन, संदेश आदि के माध्यम से खुद को परेशान करने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
इसमें अधिकतम एक वर्ष की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उबैदी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में दावा किया है कि 13 अक्तूबर को उनकी फिल्म – राहेल माकन कोरा की रिलीज के बाद से कुछ फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट धारक उनकी फिल्म के बारे में नकारात्मक समीक्षा के साथ खराब टिप्पणियां पोस्ट कर रहे थे।
उन्होंने यह भी दावा किया कि सिनेमा प्रमोशन कंपनी के मालिक ने उन्हें यह कहकर धमकी दी कि अगर उन्होंने कानूनी सहारा लिया तो इससे उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। उबैदी का आरोप है कि आरोपी जबरन वसूली के लिए उसे डरा रहे थे और नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फेसबुक और यूट्यूब आरोपियों को उनकी फिल्म के बारे में गलत और नकारात्मक समीक्षा पोस्ट करने और फैलाने की इजाजत दे रहे थे।
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