नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को (To Mukhtar Ansari’s Son Umar Ansari) एक आपराधिक मामले में (In A Criminal Case) अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी (Granted) ।
न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बुधवार को छोटे अंसारी को सरकारी संपत्ति के कथित दुरुपयोग के लिए अंसारी परिवार के खिलाफ दर्ज मामले में यह कहते हुए राहत दी कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले जुलाई में, शीर्ष अदालत ने उन्हें जांच प्रक्रिया में उनकी मेहनती भागीदारी की शर्त पर गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
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