अमरावती । आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने गिरफ्तार (Arrested) पूर्व मुख्यमंत्री (Forme CM) और तेलुगु देशम प्रमुख (Telugu Desam Chief) एन. चंद्रबाबू नायडू की (N. Chandrababu Naidu’s) तीन मामलों में (In Three Cases) अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) सोमवार को खारिज कर दी (Rejected) । ये मामले हैं अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामला, एपी फाइबरनेट घोटाला मामला और अन्नामय्या जिले में अंगल्लू हिंसा मामला। न्यायमूर्ति सुरेश रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश पारित किया।
नायडू इस समय कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अपराध जांच विभाग (सीआईडी) इनर रिंग रोड और फाइबरनेट मामले में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग कर रहा है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को अंगल्लू हिंसा मामले में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
नायडू और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अन्य नेताओं पर 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं जब टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे।
सुनवाई के दौरान नायडू के वकील पी. वेंकटेश्वरलू ने दलील दी कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने नायडू की यात्रा के दौरान टीडीपी के लोगों पर हमला किया। उन्होंने अदालत को बताया कि इस दौरान एनएसजी कमांडो ने नायडू की रक्षा की। नायडू के वकील ने अदालत के ध्यान में यह भी लाया कि मामले में आरोपी बनाए गए कई लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved