इंदौर (Indore): प्रॉपर्टी विवाद को लेकर इंदौर शहर में करीब 9 साल पहले एक भंडारे के आयोजन में हुए चर्चित हत्याकांड में कृष्णपाल सिंह उर्फ डॉन निवासी नंदानगर सहित चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दो दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.
सजा पाने वाले अन्य आरोपियों के नाम छोटू उर्फ अंकित चौहान, शुभम चौहान और प्रदीप यादव सभी निवासी नंदा नगर है. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक उमेश यादव द्वारा की गई. घटना 14 अप्रैल 2014 की रात 12 बजे हुई. प्रॉपर्टी ब्रोकर चीनू उर्फ अजय (27) निवासी जनता क्वार्टर पर आरोपियों ने हीरानगर थाना क्षेत्र में चल रहे एक भंडारे के आयोजन में चाकू से हमला कर दिया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विभाग की बात सामने आई थी.
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