चंडीगढ़ । सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने रिश्वत मांगने वाले (Who Demanded Bribe) पंजाब के लॉ ऑफिसर (Punjab Law Officer) को चार साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने (Four Years Imprisonment and Fine of Rs. 20000) की सजा सुनाई (Sentenced) । उम्रकैद के मामले में एक कैदी की सजा कम करवाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले पंजाब के लॉ ऑफिसर मुनीष मित्तल को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई है। उसपर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
मित्तल को सीबीआई ने 2015 में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ राजपुरा के रहने वाले अमरीक सिंह ने शिकायत दी थी। अमरीक ने शिकायत में बताया था कि उसके खिलाफ 1996 में हत्या का केस दर्ज हुआ था। इस केस में उसे 20 साल की सजा हुई थी। वह मॉर्डन जेल नाभा में सजा काट रहा था। उसने 14 साल सजा काट भी ली थी। इस दौरान 14 अगस्त 2015 से 29 अगस्त 2015 तक उसे 15 दिनों की पेरोल मिल गई। इसके अलावा उसने एडीपीजी (परीजंस) को सजा कम करने के लिए भी एप्लीकेशन दे रखी थी। उसकी फाइल काफी समय से पेंडिंग थी।
लॉ ऑफिसर की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही उसकी सजा कम हो सकती थी। इस काम के लिए लॉ ऑफिसर मुनीष मित्तल ने उससे 7 हजार रु पए रिश्वत मांगी। ईधर, अमरीक ने इस बारे में सीबीआई को शिकायत दे दी। सीबीआई ने फिर उसे पकडने के लिए ट्रैप लगाया। सीबीआई ने फिर मित्तल को सैक्टर-17 स्थित उसके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया।
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