इंदौर (Indore)। आगामी चुनाव के पूर्व विधनसभा इंदौर 3 की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए आवेदनों की सूची अपूर्ण एवं नियम विरुद्ध होने के कारण कांग्रेस निर्धारित समय में फार्म 11,11-A, 11- B के विरुद्ध आपत्तियां नही दे पाई थी जिसके लिए कांग्रेसी नेता पिंटू जोशी और दिलीप कौशल के नेतृत्व में पिछले दिनों सैकड़ों कांग्रेसियों ने कलेक्टर को आपत्ति दर्ज कराई थी और अधूरे दस्तावेजों के आधार पर जोड़े जा रहे नए नामो के विरुद्ध कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निर्धारित प्रारूप में हजारों आपत्तियां दर्ज कराई थी।
विधानसभा इंदौर-3 के SDM ने कांग्रेसी नेताओ को आपत्तियां लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी सहित सूची नही दी थी ताकि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया समय निकल जाए। इसके लिए कांग्रेसी नेताओ ने अभिभाषक विभोर खंडेलवाल एवं जयेश गुरनानी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका लगाई जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने विधानसभा इंदौर-3 के SDM को कांग्रेस द्वारा दी गई आपत्ति जिसमें प्रारूप अनुसार जानकारी देने और जानकारी देने के बाद आपत्तियां लगाने के लिए पर्याप्त समय देने के आवेदन को विधि अनुसार 28 सितंबर के पूर्व निर्धारित करने के महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है याचिका निलेश पटेल, शैलू सेन तथा विशाल चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत की गई थी अभिभाषक विभोर खंडेलवाल एवं अभिभाषक जयेश गुरनानी ने पैरवी की।
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