भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच (Gwalior Bench of Madhya Pradesh High Court) ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह (Leader of Opposition Govind Singh) पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन से जुड़ी इलेक्शन पिटिशन मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर गोविंद सिंह के आवेदन को खारिज करते हुए कॉस्ट लगाई है। [relpsot]
उच्च न्यायालय ने कहा कि “हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में आवेदन देते हुए याचिका की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में करने की गुहार लगाई। साफ तौर पर प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया और इसलिए बेंच के खिलाफ झूठे आरोप लगाए” HC ने आगे कहा- “यदि याचिकाकर्ता चुनाव याचिका की सुनवाई इस बेंच में कराने के इच्छुक नहीं थे, तो उन्हें यह आवेदन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था”
आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलेक्शन पिटिशन लगाई है। सिंधिया द्वारा नामांकन दाखिल करते समय शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। भोपाल के पुलिस थाना श्यामला हिल्स में दर्ज FIR की जानकारी छुपाने का हवाला दिया गया है। डॉ गोविंद सिंह की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर सुनवाई को अन्य बेंच में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी।
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