नई दिल्ली (New Delhi) । पश्चिम बंगाल (West Bengal) की तृणमूल कांग्रेस सरकार (Trinamool Congress government) ने राज्य की 87 जातियों को केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट (OBC list) में शामिल करने की सिफारिश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को भेजी है। इन 87 जातियों में से 80 जातियां मुस्लिमों की हैं, जबकि सिर्फ सात जातियां ही हिन्दू समुदाय से जुड़ी हैं। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ब्रिटिश भारत में इन जातियों की स्थिति की जांच करने के लिए इंपीरियल गजेटियर से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की 98 जातियां केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं।
ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन 87 जातियों के नामों में से दो जातियों के नामों में सुधार है, जबकि 85 जातियों को नए सिरे से ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई है। NCBC राज्य सरकार की सिफारिशों की जांच कर रही है। इस बीच, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने ET से कहा कि 87 प्रस्तावों में से 80 मुस्लिम समुदाय से संबंधित जातियों के नाम हैं।
बता दें कि पश्चिम बंगाल की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 16 फीसदी है। राज्य की ओबीसी सूची में 179 जातियां शामिल हैं। एनसीबीसी के आंकड़ों के मुताबिक इनमें सिर्फ 61 हिंदू जातियां ही ओबीसी लिस्ट में हैं, जबकि मुस्लिमों की 118 जातियां ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं। अहीर ने कहा, “हिंदू बहुल राज्य में यह अजीब है और हमने पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी अन्य राज्य में ऐसा नहीं देखा है।”
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से ब्रिटिश भारत के रिकॉर्ड में इन जातियों की स्थिति जांच करने को कहा है। अहीर ने कहा, “हमने राज्य से यह जांचने के लिए कहा है कि क्या इनमें से किसी भी जाति को मुस्लिम बनने से पहले ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। राज्य सरकार को हमें इंपीरियल गजेटियर, मंडल सूची और राज्य ओबीसी सूची में उनका दर्जा दिखाना होगा।”
NCBC पश्चिम बंगाल में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियों को उजागर करता रहा है। फरवरी में एक क्षेत्रीय दौरे के बाद, एनसीबीसी ने पाया था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासियों ने बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों को अपने-अपने राज्यों में ओबीसी की सूची में जातियों को शामिल करने का अधिकार है, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में उन्हीं जातियों को शामिल करने के लिए अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजनी होती है। केंद्र में ये मामला NCBC देखता है।
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