इन्दौर। अभिभाषक संघ इन्दौर (Advocates Association Indore) के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने बताया है कि जिला व सत्र न्यायालय,इन्दौर (District and Sessions Court, Indore) के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने अहिल्या-उत्सव के उपलक्ष्य में आधे-दिन (अर्द्ध दिवस) का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। जिला व सत्र न्यायालय, इन्दौर और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 13/09/2023 अहिल्या-उत्सव के दिन आधे दिन का अवकाश रहेगा। गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि अहिल्या-उत्सव (Ahilya-festival) के दिन जिला व सत्र न्यायालय इन्दौर और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय का कामकाज का समय प्रातः 10:00 बजे से 01:30 तक रहेगा।
गौरतलब है कि अहिल्या-उत्सव का अर्द्ध दिवस का स्थानीय अवकाश केवल जिला व सत्र न्यायालय इन्दौर और उसके अधीनस्थ न्यायालयों हेतु रहेगा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-इन्दौर में अहिल्या-उत्सव का अर्द्ध दिवस का स्थानीय अवकाश नहीं रहेगा। उच्च न्यायालय खण्डपीठ-इन्दौर में रोजाना की तरह पूरे दिन काम काज होगा
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