राजीनामे से निपटेंगे प्रकरण
इन्दौर। जिले में 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत (Natinoal Lok Adalat) लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष बीपी शर्मा के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालयों डॉ. आंबेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर व हातोद (Dr. Ambedkar Nagar, Depalpur, Saver and Hatod) में लोक अदालत लगेगी। विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे के लिए रखे गए हैं, जिनके अंतर्गत सिविल, मोटर दुर्घटना क्लेम, विद्युत, चैक बाउंस, बैंक रिकवरी, जल कर, भू-अर्जन, वैवाहिक आदि प्रकरण शामिल होंगे।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू व कृषि, पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियम एवं शर्तों के अधीन प्री-लिटिगेशन एवं लीटिगेशन स्तर पर छूट दी जाएगी। नगर निगम द्वारा संपत्ति एवं जलकर के सरचार्ज में राहत दी जा रही है। राजीनामे के आधार पर प्रकरण के निराकरण पर पक्षकार अदा की गई कोर्ट फीस शासन से वापस प्राप्त कर सकेंगे। चैक बाउंस के मामलों में भी समझौता शुल्क में छूट रहेगी
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