इंदौर। संजना हाउसिंग सोसायटी (Sanjana Housing Society) की जमीन पर एरोप्लेन रेस्टोरेंट शुरू किए जाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी के आरोपी रोहित खंडेलवाल निवासी मुंबई की अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) विशेष न्यायाधीश मनोजकुमार तिवारी की कोर्ट ने खारिज कर दी।
मामला इस प्रकार है-फरियादी आदित्य पंचारिया की शिकायत पर खजराना पुलिस (Khajrana Police) ने राजेश खंडेलवाल, अमित खंडेलवाल और रोहित खंडेलवाल पर धारा 420, 406 आईपीसी में केस दर्ज किया था। आरोप है कि योजना क्रमांक 171 में संजना हाउसिंग सोसायटी की सर्वे नंबर 176/5 की रकबा 0,369 हेक्टेयर भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी सोसायटी के अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल ने नियम विरुद्ध 8 माह के लिए आरआर लीजिंग कंपनी के रोहित को एरोप्लेन रेस्टोरेंट संचालन के लिए किराए पर दे दिया। इसके लिए राजेश ने आरआर लीजिंग कंपनी को 30 हजार रुपए महीना किराए के हिसाब से लाइसेंस डीड तैयार की। इस डीड के आधार पर आरोपी रोहित द्वारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के भागीदार आदित्य पंचोरिया को डेढ़ लाख रुपए महीने पर 5 साल के लिए यह जमीन किराए पर देने का अनुबंध कर लिया गया, जबकि उसे ऐसा कोई अनुबंध करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उसे तो मात्र 8 माह के लिए यह जमीन किराए पर मिली थी।
रोहित की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए एजीपी श्याम डांगी ने कोर्ट को बताया कि इसमें कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें जब्त कर धारा 467, 468, 471, 120 भी प्रस्तावित है। अत: उसका आवेदन निरस्त किया जाए। सभी के तर्क सुनकर कोर्ट ने आरोपी रोहित का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने के साथ टीआई को निर्देश दिए कि केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरनेशकुमार वाले मामले में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
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