जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने भरतपुर जिले के कुम्हेर में (In Kumher Bharatpur District) संचालित कैम्प कोर्ट (Operating Camp Court) को नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में (Into Regular Additional District and Sessions Court) परिवर्तित करने (Conversion) तथा हनुमानगढ़ में (In Hanumangadh) विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (Special Judicial Magistrate Court) खोले जाने (Opening) की मंजूरी दी (Approved) । उन्होंने इन न्यायालयों के लिए 26 नवीन पद सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की है।
गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार कुम्हेर में संचालित कैम्प कोर्ट को नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए पीठासीन अधिकारी, स्टेनोग्राफर ग्रेड-I, शरिस्तेदार ग्रेड-I तथा रीडर ग्रेड-I के 1-1 पद, लिपिक ग्रेड-I के 3 पद, लिपिक ग्रेड-II के 2 पद तथा प्रोसेस सर्वर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद सृजित किये जाएंगे।
इसी प्रकार, हनुमानगढ़ में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाने के लिए 9 पद सृजित होंगे। इनमें पीठासीन अधिकारी, स्टेनोग्राफर ग्रेड-III, शरिस्तेदार ग्रेड-III तथा रीडर ग्रेड-III के 1-1 पद, लिपिक ग्रेड-II के 3 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने उक्त न्यायालयों के संचालन के लिए नवीन आइटम्स क्रय किये जाने तथा राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने तक किराये पर भवन लिये जाने की भी स्वीकृति दी है।
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