इंदौर (Indore): प्रतिबंधित संगठन सिमी (Banned organization SIMI) के कार्यकर्ता द्वारा आपत्तिजनक पर्चे सहित पकड़े गए आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायिक मजिस्ट्रेजट प्रथम श्रेणी रेखा तिवारी की कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद नावेद इरफान, इंदौर को धारा 153-A भा.दं.सं. एवं धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक सुनील जाट द्वारा की गयी.
अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 07.04.2008 को थाना खजराना के सउनि पी.के. प्रधान को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि इरफान आजकल प्रतिबंधित सिमी की गतिविधियों मे संलग्न होकर फंड इकट्ठा कर रहा है व दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहा है. सूचना पर उसे कादर कॉलोनी खजराना से पकड़ा गया. उसके पास प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंधित कुछ आपत्तिजनक पांपलेटस, दस्तावेज आदि जप्त किये गये. विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त दण्ड से दण्डित किया.
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