भोपाल: चुनाव आयोग (Election Commission) की रोक के बावजूद भी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आज फिर से तबादलों का दौर शुरु हो रहा है. हालांकि यह तबादले सिर्फ शिक्षा विभाग (education Department) के लिए हैं. आदेश के मुताबिक विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन से ट्रांसफर (transfer with administrative approval) हो सकेंगे. यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को जारी किए गए आदेश अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य और जिला स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति 2022 जारी गई है.
इसकी कंडिका 22 में बताया गया है कि जिला संवर्ग के अंर्तजिला (एक जिले से दूसरे जिले) और संभागीय सुंवर्ग के अंतर संभागीय मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधान के अनुसार कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए कंडिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किए जा सकेंगे.
स्थानांतरण नीति 2022 के अनुसार, अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में अब शिक्षक की कमी नहीं होगी. अब किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होगा की वहां पर कोई शिक्षक न हो. विभाग प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर कर रहा है. बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखा गया है. शिक्षकों के ट्रांसफर से बच्चों की पढ़ाई में कोई नकसान नहीं होगा. बता दें इस चुनावी साल में चुनाव आयोग ने सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगा रखी है. गौरतलब है कि 31 अगस्त तक चलने वाले मतदाता सूची अपडेशन कार्य के चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा रखी है. राज्य सरकार को कलेक्टर का भी तबादला करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी.
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