नई दिल्ली । लैपटॉप, कंप्यूटर कंपनियों को (Laptops-Computer Companies) एक नवंबर से (From November 1) उपकरणों को आयात करने के लिए (To Import Devices) सरकार से (From the Government) लाइसेंस लेना होगा (Will have to Take License) । केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े आइटम को लेकर शुक्रवार को जो बड़ा फैसला लिया था फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। इससे कंपनियों को आयात करने के लिए तीन महीने का समय मिल गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की शुक्रवार देर रात जारी अधिसूचना में अब उलटफेर हो गया है। इसमें किसी भी इकाई को बिना लाइसेंस के लैपटॉप, कंप्यूटर और संबंधित वस्तुओं को आयात करने की अनुमति नहीं थी। एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब सरकार ने लैपटॉप पर लगाया गया बैन 1 नवंबर से लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में लैपटॉप कंपनियों को करीब 3 महीने की राहत मिल गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि ”लाइसेंस के बिना टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर की आयात खेपों को 31 अक्टूबर, 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है।” केंद्र ने कहा है कि यह प्रतिबंध सुरक्षा कारणों और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए थे।
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