नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री (Union Minister) नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (Delhi Government (Amendment) Bill 2023) लोकसभा में (In Lok Sabha) पेश किया (Introduced) । यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की जगह लेगा।
कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा दिल्ली सेवा विधेयक पूरी तरह से संघीय विरोधी और अलोकतांत्रिक है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इससे पहले, राष्ट्रपति ने इस साल 19 मई को विवादास्पद अध्यादेश जारी किया था, इससे दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी।
प्रस्तावित विधेयक उस अध्यादेश की जगह लेगा, इसके लिए संसद में वोटिंग होनी है। दिल्ली सरकार इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रही है और कह रही है कि यह उसके अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर निर्णय लेने की उसकी शक्तियों को बाधित करता है।
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक, 2022 भी मंगलवार को लोकसभा में पारित होने की संभावना है। यह छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन चाहता है।
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