-विमान नियामक ने टेल स्ट्राइक की घटनाओं के लिए लगाया जुर्माना
नई दिल्ली (New Delhi)। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) (Directorate General of Civil Aviation – DGCA)) ने इंडिगो एयरलाइन (Indigo airline) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना (fined Rs 30 lakh) लगाया है। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी पर छह महीनों के अंदर चार टेल स्ट्राइक की घटनाओं के लिए यह जुर्माना लगाया।
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि विमान नियामक डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन पर 2023 में छह महीने के भीतर चार टेल स्ट्राइक की घटनाओं के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने आवश्यकताओं और ओईएम दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है।
इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय ने मेसर्स इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में जवाब देने को कहा था। उसके जवाब की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई और इसे संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर जुर्माना लगाया है।
उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पिछले दिनों लैंडिग के समय इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। डीजीसीए ने इससे पहले एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फ्लाइट के जमीन से टकराने की घटना के बाद इंडिगो के एक पायलट का लाइसेंस तीन महीने और एक को-पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया था।
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