इंदौर (Indore)। इंदौर जिले में अवैध रूप से शराब के विक्रय, परिवहन तथा भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में आबकारी विभाग के अमले ने बड़ी कार्यवाही करते हुये बड़ी मात्रा में अवैध शराब जप्त की है तथा तीन आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
आबकारी विभाग के अमले ने सहायक आयुक्त आबकारी श्री मनीष खरे के मार्गदर्शन में उक्त कार्यवाही की। नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री राजीव मुद्गल एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अनिल माथुर उडन दस्ता प्रभारी के नेतृत्व में आबकारी अमले ने सुदामा नगर क्षेत्र में कार्यवाही की। सुदामा नगर में अवैध रूप से शराब विक्रय होने की सूचना पर आज सुबह एक संयुक्त टीम बनाकर सुदामा नगर की एक झुग्गी-झोपडी में दबिश दी गयी। आरोपी दिनेश पिता अंतरसिह चौहान सुजुकी एक्सेस में शराब के पाव रख बेचता पाया गया । गणना करने पर कुल 58 पाव मसाला मदिरा के जप्त किए गये।
वहीं पास में ही आरोपी रितेश को एक थैले मे मसाला शराब के पाव बेचते पाया गया । थैले में रखे पावो को गिनने पर कुल 70 पाव जप्त हुए। दोनों आरोपियों से पूछने पर कि वह जप्त शराब को किससे लेकर आए हैं, उन दोनों के बताए अनुसार मुकेश सोलंकी पिता माधव सोलंकी 36 वर्ष निवासी 48, झुग्गी-झोपडी सुदामा नगर व्दारा बेचने के लिए दी जाती है। दोनों के बताए स्थान मुकेश के रिहायशी मकान पर समक्ष पचांन विधिवत कार्यवाही कर घर की तलाशी ली गयी। यहाँ कुल देशी शराब 450 पाव जप्त हुए। घर में उपस्थित मुकेश के पास जप्त शराब रखने के लिए कोई वैध पास-परमिट नहीं होना पाया गया। दो प्रकरणों में से दिनेश के पास से 10.44 बल्क लीटर एवं रितेश के कब्जे से 12.6 बल्क लीटर शराब जप्त की गई । वहीं आरोपी मुकेश के कब्जे से 81 बल्क लीटर शराब जप्त की गई। मौके पर दो आरोपियों दिनेश एवं रितेश के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । आरोपी मुकेश के विरुद्ध धारा 34 (1) व 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया । आरोपी मुकेश के पूर्व में भी आबकारी एवं पुलिस थानों में अवैध शराब रखने एवं विक़य करने के अनेक प्रकरण कायम हुए हैं। जप्त शराब एवं वाहन का मूल्य 70 हजार रुपये है।
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