- राजस्व वसुली हेतु शनिवार-रविवार को अवकाश के दिन वसुली शिविर लगाने के दिये निर्देश
- निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर खाता सुधार हेतु विशेष शिविर लगाये- आयुक्त
- राजस्व वसुली में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले होगे पुरस्कृत
इंदौर (Indore)। आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा राजस्व विभाग की सीटी बस आफिस में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में अपर आयुक्त अभिषेक गेहलोत, उपायुक्त लता अग्रवाल, समस्त सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा राजस्व वसुली की सपंतिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क व अन्य करो की झोनवार/वार्डवार समीक्षा की गई। आयुक्त द्वारा राजस्व वसुली कार्य की समीक्षा के दौरान वसुली कार्य में कमी नही आये, इसलिये संबंधितो को प्रति शनिवार व रविवार अवकाश के दिन भी झोन/वार्डवार राजस्व वसुली शिविर लगाने के निर्देश दिये गये। साथ ही करदाताओ को डबल खाते व खातो में अन्य कमियां के कारण अक्सर परेशानी व असुविधा होती है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, राजस्व खातो में सुधार हेतु निगम मुख्यालय व समस्त झोनल कार्यालयो में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही राजस्व वसुली में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने पर झोन 07 सहायक राजस्व अधिकारी झोन श्री अबीर रेवाल, झोन 08 श्री अभय त्रिपाठी, झोन 01 श्री मनीष हरियाले को आगामी में पुरूस्कृत किया जावेगा।
आयुक्त द्वारा राजस्व समीक्षा के दौरान समस्त सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर को राजस्व से संबंधित समयावधि प्रकरणो को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही निगम के बडे बकायादारो से राजस्व वसुली हेतु व्यक्तिगत मिलकर, बकाया राशि जमा करने के लिये प्रेरित करने के भी निर्देश दिये गये। राजस्व वसुली की समीक्षा के दौरान व्यवसायिक लायसेंस की वसुली तथा लायसेंस नवीनीकरण के संबंध में कमी होने पर व्यवसायिक क्षेत्रो में लायसेंस शिविर लगाने के निर्देश दिये गये। शिविर लगाने के 2 दिन पूर्व उक्त क्षेत्र में व्यवसायिो को शिविर की जानकारी हो, साथ ही इस हेतु क्षेत्र मे अलाउंसमेंट कराने के निर्देश भी दिये गये।
इसके साथ ही निगम की दुकानो की किराया राशि वसुली की समीक्षा के दौरान वसुली कम होने पर किरायादारो को नोटिस जारी करते हुए, बकाया किराया राशि वसुली के निर्देश दिये। यदि निगम दुकानो के किराया राशि जमा नही की जाती हतो दुकानो को सील करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, साथ ही मार्केट व व्यवसायिक संघो को लायसेंस बनाने के लिये बैठक करने के भी निर्देश दिये गये। आयुक्त द्वारा बैठक में शहर में विभिन्न स्थानो पर निगम की भूमि पर लगने वाले मेले व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, इसे मेले व प्रदर्शनी लगाने वालो से नियमानुसार शुल्क राशि वसुल की जाने के संबंध में भी निर्देश दिये गये।