आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत है आरक्षण
पांच एकड़ कृषि भूमि व 1200 वर्गफीट से कम आवासीय मकान, फ्लैटधारियों को मिलेगा हक
इंदौर। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (general class) को ही अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के समान शैक्षणिक सुरक्षा व शासकीय नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (ews certificate) जारी किए जा रहे हैं। जागरूकता न होने के कारण से 9517 ने ही सर्टिफिकेट (certificate) की मांग की है।
मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को संविधान के अनुच्छेद 341-42 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़़ा वर्ग के अलावा जो सदस्य आरक्षण की परिधि में नहीं आते है, उनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा शासकीय नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उन्हें छुट दिलाने के लिए जारी की गई योजना के प्रति जागरूकता न होने के कारण सिर्फ 9517 आवेदन ही तहसील कार्यालयों में जमा हुए हैं, जिसमें से 8569 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।
यह हैं शर्तें और दस्तावेज
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय न हो ऐसे हितग्राही पात्र होंगे। पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि व शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में 1200 वर्गफीट से अधिक का आवासीय मकान या फ्लैट जो नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो। नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक का आवासीय मकान या फ्लैट हो। नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्गफीट से ज्यादा का आवासीय मकान या फ्लैट हो को पात्रता से बाहर किया गया है।
इस तरह करें आवेदन
उक्त योजना में आवेदन करने के लिए आनलाइन प्रक्रिया जारी की गई है। वहीं आवेदक कलेक्टर कार्यालय में लोकसेवा केंद्र व एमपी लोकसेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज मान्य किए गए हैं, जिसमें समग्र आईडी कार्ड, लैंड, प्लाट, फ्लैट, हाउस की रजिस्ट्री पेपर, नजूल का पट्टा, सम्पत्ति होने की दशा में उपलब्थ कराना होगा। वहीं कृषि भूमि स्वामी को खसरा बी-1 की नकल आवेदन के साथ संलग्न करना होगी। फार्म 16 आरपीआर रिपोर्ट के साथ वेतनभोगी, व्यापारी, प्रोफेशनल को पे स्लिप के साथ स्वघोषणा पत्र भी देना होगा।
क्या है योजना
सामान्य वर्ग के होने के उपरांत भी आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र अधिकारी के कार्यालय मे उपस्थित होकर जांच के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। 15 दिन के अंदर ही उक्त ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। हालांकि प्रत्येक आवेदक को यह सर्टिफिकेट हर साल बनवाना होता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के अंतर्गत दस प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है
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