नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से विदेशी कंपनी पेप्सीको को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पेप्सीको की एक याचिका को खारिज कर दिया है। आलू की एक खास किस्म के पेटेंट को लेकर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एंड फार्मर राइट्स (PPVFR) अथॉरिटी ने एक निर्णय दिया था, जिस पर पेप्सिको ने हाईकोर्ट से उस पर विचार करने के लिए कहा था।
PPVFR अथॉरिटी ने साल 2021 में Lays बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलू पर कंपनी के पेटेंट को रद्द कर दिया था। किसानों को लेकर काम करने वाली एक एक्टिविस्ट ने कंपनी के उस फैसले पर आवाज उठाई थी, जिसमें कंपनी ने आलू के पेटेंट का दावा किया था। एक्टिविस्ट कविता कुरूंगती ने अपनी याचिका में कहा कि कोई भी कंपनी बीज पर किसी तरह के पेटेंट का दावा नहीं कर सकती।
इस मामले को लेकर पीपीवीएफआर में लंबे समय तक सुनवाई हुई, लेकिन यहां से पेप्सीको को झटका लगा और उसके अधिकार को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद पेप्सिको ने PPVFR के फैसले के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और अर्जी लगाई। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है और पेप्सिको की याचिका खारिज हो गई है।
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