नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में (In West Bengal Panchayat Elections) केंद्रीय बलों (Central Forces) की तैनाती होगी (To be Deployed) ।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया।
आगामी पंचायत चुनावों के लिए राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर राज्य सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ दो अवमानना याचिकाएं दायर की गई थी। ये याचिकाएं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और मालदा (दक्षिण) से कांग्रेस लोकसभा सदस्य अबू हसीम खान चौधरी द्वारा दायर की गई हैं।
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