जयपुर(Jaipur)। राजस्थान (Rajasthan) की भरतपुर पुलिस ने हरियाणा (Haryana) के भिवानी जिले में दो मुस्लिम युवकों की कथित तौर पर जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में रविवार को आरोपी मोनू मानेसर समेत 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोरक्षकों से संबंधित कई मामलों में पहले भी हरियाणा के मोनू मानेसर का नाम आ चुका है।
भरतपुर (Bharatpur) के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया, ”हमने जुनैद और नासिर के अपहरण, मारपीट और हत्या के आरोप में मोनू मानेसर सहित एफआईआर में 21 आरोपियों का नाम दर्ज किया है। आरोप है कि सभी ने सबूत नष्ट करने, वित्तीय मदद, आश्रय देने और अन्य आरोपियों को फरार होने में मदद की है।”
उल्लेखनीय है कि भरतपुर के जुनैद (35) और नासिर (27) के जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले में एक वाहन के अंदर पाए गए थे। जुनैद और नासिर का कथित रूप से हिंदूवादी संगठल बजरंग दल के सदस्यों ने अपहरण कर लिया था और उनके साथ मारपीट करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि, उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया था।
फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि जले हुए शव जुनैद और नासिर के थे और जिस वाहन से उनका अपहरण किया गया था उसमें मिले खून के धब्बे भी उनसे मेल खाते थे।
भरतपुर पुलिस ने 22 फरवरी को नौ आरोपियों नूंह के रिंकू सैनी, अनिल व श्रीकांत पंडित, कैथल के कालू जाट, करनाल के किशोर, भिवानी के मोनू व गोगी, जींद के विकास व शशिकांत शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने 14 अप्रैल को मोनू राणा और गोगी को गिरफ्तार (Arrested) किया था। इससे पहले 17 फरवरी को रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ 16 मई को कांमा अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
21 संदिग्ध आरोपियों में हरियाणा के गुरुग्राम से मोहित उर्फ मोनू मानेसर; नूंह से लोकेश सिंगला, बादल, तुषार; चरखी दादरी से विशाल जेबली, प्रवेश और रवींद्र; जींद के राजवीर, सुखविंदर, करनाल से शिवम, रेवाड़ी से आशु, सीसर निवासी रमेश उर्फ मेसा, गोहाना से भोला, मनोज; इसके अलावा हरियाणा के ही योगेंद्र आचार्य और आजाद आचार्य, दीपक, संजय परमार, नवनीत, भोलू और देवी लाल शामिल हैं।
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