मुंबई (Mumbai)। मुंबई जोन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन उनके नए-नए कारनामों के खुलासे हो रहे हैं।
बता दें कि एक तरफ जहां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) से संबंधित जबरन वसूली मामले में CBI ने उन्हें तलब किया है, हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 मई तक रोक लगा दी है। साथ कोर्ट ने वानखेड़े को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। समीर वानखेड़े ने कोर्ट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा कि वे सीबीआई जांच के लिए कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
समीर वानखेड़े के वकील रिजवान मर्चंट ने कहा कि सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर पूरी तरह गैरकानूनी है। जब समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। उसके चार महीने के अंदर सीबीआई को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था। उन्होंने यह बात कोर्ट को बताई। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई और एनसीबी दोनों को जवाब फाइल करने का आदेश दिया है।
NCB की लिस्ट में थे आर्यन समेत 10 लोग
एनसीबी ने अपने टारगेट में 27 लोगों की लिस्ट तैयार की, लेकिन जैसे ही समीर वानखेड़े को जानकारी मिली कि क्रूज पर आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, लिस्ट छोटी कर दी गई और अब लिस्ट में केवल 10 नाम शामिल किए गए. 2 अक्टूबर 2021 की रात आर्यन कॉर्डेलिया क्रूज पर आया, उसे पकड़ लिया गया, उसका फोन NCB ने अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो अपने घर फोन न कर पाए. सूत्रों के मुताबिक, आर्यन खान के साथ उसके चार अन्य दोस्त भी क्रूज पर सवार थे, पर केवल अरबाज के पास से चरस बरामद हुई, उसे पकड़ लिया गया। ड्रग्स चैट्स तो आर्यन के बाकी तीन दोस्तों के पास से भी बरामद हुई पर उन्हें छोड़ कर केवल सेलेक्टिव टारगेट आर्यन खान को किया गया।
आर्यन के फोन से भेजा गया था मैसेज
अरबाज ने अपने पहले बयान में साफ कहा था की आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी, न ही उसने ड्रग्स ली थी और उसने हमें भी मना किया था। बाद में समीर वानखेड़े के नेतृत्व में आर्यन खान के परिवार से वसूली की शुरुआत की गई। ये सब हुआ 2- 3 अक्टूबर की रात में आर्यन खान को बताया गया था कि किरण गोसावी NCB का अधिकारी है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने हाल ही एनसीबी के पूर्व अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में न फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
केंद्रीय एजेंसी ने एनसीबी की एक शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 388 (धमकी देकर जबरन वसूली) के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के तहत वानखेड़े और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है, हालांकि उनकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 मई तक रोक लगा दी है। साथ कोर्ट ने वानखेड़े को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है।
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