नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शुक्रवार को द्वारका कोर्ट में (In Dwarka Court) निक्की यादव हत्याकांड में (In Nikki Yadav Murder Case) छह आरोपियों के खिलाफ (Against Six Accused) चार्जशीट दायर की (Filed Charge Sheet) । अदालत ने 576 पन्नों की चार्जशीट को 25 मई को विचार के लिए रखा है। आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 302, 201, 202, 212, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।
मुख्य आरोपी साहिल गहलोत ने 10 फरवरी को कश्मीरी गेट के पास 23 वर्षीय निक्की यादव की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसी दिन दूसरी महिला से शादी कर ली थी। चार दिन बाद निक्की यादव का शव दिल्ली के बाहरी इलाके मित्राओं गांव में गहलोत के एक ढाबे के फ्रिज में मिला था। गहलोत के पिता वीरेंद्र सिंह, चचेरे भाई नवीन (दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल हैं) और आशीष एवं दोस्तों लोकेश तथा अमर पर निक्की यादव से छुटकारा पाने की साजिश रचने का आरोप है, ताकि वह दूसरी महिला से शादी कर सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुलिस ने गहलोत से हिरासत के दौरान लंबी पूछताछ की गई। इस दौरान उसने खुलासा किया कि निक्की यादव उसे किसी और से शादी करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वे दोनों पहले ही 2020 में शादी कर चुके थे।
अधिकारी ने कहा कि निक्की 10 फरवरी को उसके परिवार द्वारा किसी अन्य लड़की के साथ तय की गई शादी के साथ आगे नहीं बढ़ने की गुहार लगा रही थी। हालांकि, गहलोत ने अपने पिता, दो चचेरे भाई और दो दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची और निक्की को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। योजना के मुताबिक आरोपी ने घटना को अंजाम दिया यानी उसकी हत्या कर दी। उसी दिन अन्य सह-आरोपियों को उसने इसके बारे में सूचित किया, जो बाद में आरोपी के शादी समारोह में शामिल हुए।
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