कोलकाता । एनआईए (NIA) ने पश्चिम बंगाल पुलिस से (From West Bengal Police) हावड़ा और हुगली जिलों में (In Howdah and Hooghly Districts) रामनवमी पर हुई हिंसा से संबंधित (Related to Ram Navami Violence) एफआईआर की कॉपी सहित सभी दस्तावेज (All Documents with Copy of FIR) मांगे (Seeks) । सूत्रों ने कहा कि इस मामले में एक विज्ञप्ति चंद्रनगर पुलिस कमिश्नरेट और हावड़ा सिटी पुलिस के आयुक्तों के कार्यालयों में पहुंचा दी गई है।
इसकी एक कॉपी राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त प्रभारी महानिदेशक के कार्यालय को भी भेजी गई है। हालांकि शुरू में सीआईडी-पश्चिम बंगाल ने जांच का जिम्मा संभाला, लेकिन 27 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसकी जांच एनआईए से कराने का आदेश दे दिया। पता चला है कि एनआईए ने राज्य पुलिस अधिकारियों से तुरंत दस्तावेज मांगे हैं ताकि उनके अधिकारी जल्द से जल्द जांच शुरू कर सकें। इस बीच, राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि प्रशासन इस मामले की एनआईए जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की संभावना पर विचार कर रहा है।
27 अप्रैल को, एनआईए को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश देते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का भी निर्देश दिया। आदेश पारित करते हुए, पीठ ने कहा कि यह राज्य पुलिस की क्षमता से परे है कि वह उन लोगों को ढूंढे जो झड़पों के लिए जिम्मेदार थे या जिन्होंने इसे उकसाया और इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच आवश्यक है। इससे पहले, खंडपीठ ने अशांत क्षेत्रों में घरों की छतों से पथराव करने के संबंध में राज्य पुलिस की खुफिया शाखा की दक्षता पर सवाल उठाया था। खंडपीठ ने छतों पर पत्थरों के जमा होने की सूचना प्राप्त करने में खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठाया।
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