नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) जल्द ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax – GST) में पंजीकृत व्यापारियों (Dealers registered ) के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति (National Retail Trade Policy) और दुर्घटना बीमा योजना (Accident Insurance Scheme) की घोषणा कर सकती है। यह जानकारी मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने आज दी।
इस अधिकारी ने कहा कि इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा और साथ ही वह अधिक कर्ज भी ले सकेंगे। इस नीति में सस्ता और सुगम कर्ज, खुदरा व्यापार का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, वितरण शृंखला के लिए आधुनिक ढांचागत समर्थन, कौशल विकास और श्रम उत्पादकता में सुधार, प्रभावी परामर्श और शिकायत निपटान तंत्र का प्रावधान हो सकता है।
सनद रहे भारत वैश्विक स्तर पर खुदरा क्षेत्र में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गंतव्य है। इस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर जीएसटी पंजीकृत खुदरा व्यापारियों के लिए एक बीमा योजना पर भी काम कर रहा है।
व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि खुदरा व्यापार नीति से निश्चित रूप से इस क्षेत्र को मदद मिलेगी। अभी खुदरा कारोबार अर्थव्यवस्था का एकमात्र क्षेत्र है जिसके लिए कोई नीति नहीं है। बीमा योजना से अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता मिलेगी।
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