भोपाल। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गठित यही एनपीएस समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट देने के लिए 3 माह की समय सीमा सरकार निर्धारित करें। यह मांग मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने भारत के प्रधानमंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की है।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि न्यू पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की समीक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 2023 को और केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। केंद्र द्वारा गठित की गई कमेटी में वित्त सचिव को अध्यक्ष एवं सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय सदस्य, विशेष सचिव कार्मिक व्यय विभाग सदस्य, अध्यक्ष पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण सदस्य बनाए गए हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में अध्यक्ष वित्त सचिव सदस्य, आयुक्त नगरीय विकास सदस्य, आयुक्त लोक शिक्षण विभाग सदस्य, आयुक्त आदिवासी विकास सचिव सदस्य, संचालक कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश सदस्य, संचालक पंचायती राज सदस्य उप सचिव वित्त नियम सदस्य, उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य, एनएसडीएल के प्रतिनिधि सदस्य के फीनटेक के प्रतिनिधि को रखा गया है।
इन कमेटियों की रिपोर्ट देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जबकि जब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कमेटी गठित करती हैं तो उनकी रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है। लेकिन एनपीएस समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कई की है। जिससे देश और प्रदेश के कर्मचारियों में संदेह का वातावरण निर्मित हो गया है। यदि सरकार वास्तव में कर्मचारी हित में एनपीएस की समीक्षा कर के उसे समाप्त करके (ओ पी एस ) पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की दिशा में निर्णय लेना चाहती है तो इन समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 माह का समय निर्धारित करें। ताकि देश के 80 लाख और मध्यप्रदेश के 5: 50 लाख एनपीएस धारक कर्मचारियों के सामने सरकार की मंशा स्पष्ट हो सके।
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