नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने राज्य सरकारों (State Governments) को उपभोक्ता उत्पादों (consumer products) पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणीकरण (Bureau of Indian Standards (BIS) certification) लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देने के साथ ही उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने की बात भी कही है।
उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने राज्य सरकारों से उपभोक्ता सुरक्षा के लिए आवश्यक उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणीकरण लागू किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा है।
सिंह ने चंडीगढ़ में ‘उत्तरी राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए आवश्यक उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणन लागू हो। इसके साथ उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण परिवेश को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका, उपभोक्ता आयोगों में बुनियादी ढांचे के विकास और मानव संसाधनों के महत्व पर भी जोर दिया। (एजेंसी, हि.स.)
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