प्रयागराज (Prayagraj) । उमेश पाल की हत्या (umesh pal murder) की साजिश रचने के आरोपी माफिया अतीक अहमद (ateek Ahmed) और उसके भाई अशरफ (ashraf) को फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। पुलिस ने दोनों को इस केस में आरोपित कर दिया है। सोमवार को धूमनगंज पुलिस अहमदाबाद जेल (Ahmedabad Jail) पहुंची और अतीक अहमद का बी वारंट (B warrant) दाखिल कर दिया। इसी तरह बरेली जेल में बंद अशरफ का बी वारंट तामील किया गया है। अब कोर्ट के आदेश पर दोनों भाइयों का विवेचक बयान दर्ज करेगा। इसके बाद दोनों को इस केस में कोर्ट की अनुमति से एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी पर लाया जाएगा। यूपी पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है।
24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता और बेटे समेत अन्य को नामजद किया था। अतीक और अशरफ वारदात के वक्त जेल में बंद थे। पुलिस ने इन दोनों को अपने मुकदमों में आरोपित करने के लिए विधिक कार्रवाई शुरू की। इस बीच अहमदाबाद जेल में बंद अतीक और बरेली जेल में बंद अशरफ को उमेश पाल अपहरण केस में 28 मार्च को लाकर कोर्ट में पेश किया गया था।
कोर्ट ने अतीक को सजा सुनाई, जबकि अशरफ को क्लीन चिट मिल गई। उस वक्त उमेश पाल मर्डर केस में वारंट नहीं बना था। दोनों को वापस जेल भेजने जाने के बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों भाइयों का बी वारंट बनवाया। धूमनगंज पुलिस ने बरेली जेल जाकर पहले अशरफ का बी वारंट तामील किया। इसी क्रम में धूमनगंज पुलिस ने गुजरात की अहमदाबाद जेल में अतीक अहमद का बी वारंट दाखिल कर दिया है।
अपहरण केस में सजा के बाद हत्या में बनाया आरोपी
24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उमेश की पत्नी ने अतीक अहमद के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने उसे विधिक रूप से आरोपित नहीं किया था। इस बीच 28 मार्च को उमेश पाल को अगवा करने का फैसला आ गया। इस केस में अतीक अहमद को सजा मिलने के बाद उमेश पाल की हत्या में पुलिस ने कानूनी रूप से उसे आरोपित किया है। यह पहला केस है जिसमें अतीक को जिस व्यक्ति के अपहरण के लिए सजा हुई, उसी व्यक्ति की हत्या कराने में मुकदमा चलेगा।
सत्यापन के बाद दोनों को लाएंगे प्रयागराज
उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज लाने का रास्ता साफ हो गया है। जेल में पहुंचे वारंट का सत्यापन किया जाएगा। कोर्ट से इसका सत्यापन होने के बाद पुलिस इन माफियाओं को आसानी से प्रयागराज ला सकेगी। हालांकि इनकी पेशी भी कोर्ट के आदेश पर होगी। सुरक्षा कारणों से इसे गोपनीय रखा जा रहा है।
पांच करोड़ की रंगदारी में अतीक का दर्ज होगा बयान
पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के केस में भी अतीक अहमद के खिलाफ अहमदाबाद जेल में बी वारंट दाखिल हो चुका है। करेली पुलिस अब कोर्ट से अनुमति लेकर उसका बयान दर्ज करने अहमदाबाद जेल जाने वाली है। बयान दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी। अतीक अहमद के साढ़ू इमरान के भाई जीशान ने आरोप लगाया था कि अतीक ने जेल से वीडियो कॉल करके उससे पांच करोड़ की रंगदारी मांगी थी।
अतीक के बेटे अली ने फोन से बात कराई। रुपये न देने पर उसकी हत्या की धमकी दी गई थी। जीशान ने दिसंबर 2021 में करेली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इस केस में अतीक के बेटे अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। विवेचना में करेली पुलिस ने अतीक के बेटे अली के बयान के आधार पर अतीक को आरोपित किया। करेली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ऑनलाइन बी वारंट बनवाया। जेल में उसे तामील कराया।
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