मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार (Bollywood Superstar) सलमान खान के खिलाफ (Against Salman Khan) एक पत्रकार की शिकायत (Journalist’s Complaint) खारिज कर दी (Dismissed) । पत्रकार ने 2019 में आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी । अंधेरी की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने सलमान खान को पहले सम्मन जारी किया था , जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी ।
पिछले साल मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस जांच का आदेश दिया और बाद में सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया और समन जारी किया, जो 5 अप्रैल, 2022 को वापस किया जा सकता है। खान ने अपने अंगरक्षक नवाज शेख के साथ, जो इस मामले में आरोपी हैं, इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।
मजिस्ट्रेट के समक्ष पत्रकार अशोक पांडे ने अपनी निजी शिकायत में आरोप लगाया कि खान ने मुंबई की सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया, जब कुछ मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं। उन्होंने कहा कि एक्टर ने उनसे बहस की और फिर उन्हें धमकी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार द्वारा 2019 में आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए एक्टर सलमान खान के खिलाफ दायर निजी शिकायत खारिज कर दी।
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