नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Former Deputy Chief Minister of Delhi) मनीष सिसोदिया के खिलाफ (Against Manish Sisodia) जासूसी मामले में (In Espionage Case) प्राथमिकी दर्ज की गई (Registered FIR), जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (Ruling Aam Aadmi Party) के फीडबैक यूनिट से संबंधित है (Belongs to the Feedback Unit) । उनके और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 14 मार्च को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्हें एलजी कार्यालय से इस संबंध में शिकायत मिली है। इसके बाद प्राथमिक जांच दर्ज की गई।
पीई ने खुलासा किया कि फीडबैक यूनिट (एफबीयू) के निर्माण को 29 सितंबर, 2015 को एक कैबिनेट निर्णय द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की स्वीकृति के साथ ‘टेबल्ड आइटम’ के आधार पर लिया गया था। एफबीयू का जनादेश था जीएनसीटीडी के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों/संस्थाओं/संस्थाओं के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी और कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करें और ट्रैप मामलों का संचालन करें।
इसने आगे कहा, सचिव (सतर्कता) को एफबीयू की स्थापना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। एफबीयू के लिए बनाए जा रहे पदों को शुरू में सेवारत और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव था। सचिव (सतर्कता) ने प्रस्तुत किया एफबीयू की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के अनुसार, एफबीयू को सचिव (सतर्कता) को रिपोर्ट करना था। सचिव (सतर्कता) सुकेश जैन ने इन पदों को भरने से पहले किसी भी स्तर पर सहमति के लिए एफबीयू में 20 पदों के सृजन के मामले को प्रशासनिक सुधार विभाग को संदर्भित करने से जानबूझकर परहेज किया।
प्राथमिक जांच में कहा गया, सुकेश जैन के एक प्रस्ताव पर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 25 जनवरी, 2018 को इसे मंजूरी दे दी कि एफबीयू में 20 पदों को भ्रष्टाचार विरोधी शाखा में सृजित 88 पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाए। ये 88 पद 2015 में सृजित किए गए थे। आगे, प्रस्ताव इन 88 पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी, यानी दिल्ली के एलजी के अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया था। इसने कहा कि इन पदों को अधिसूचित नहीं किया गया था, एफबीयू बनाने वाले पदों के लिए कोई ‘भर्ती नियम’ नहीं बनाए गए थे। फिर भी, एफबीयू में 17 पद संविदा के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति से भरे गए थे, जिसके लिए वित्त विभाग के प्रभारों के लेखा शीर्ष से एफबीयू के संचालन हेतु 20,59,474 रुपये के व्यय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मांगी गई थी।
जांच के मुताबिक यह अवैध डायवर्जन का एक अधिनियम है। एफबीयू में सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। इसलिए ये नियुक्तियां स्थापना के समय से ही शून्य थीं, क्योंकि वे न केवल नियमों, दिशानिदेशरें और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन थीं। प्राथमिकी में कहा गया है कि एफबीयू ने फरवरी 2016 से काम करना शुरू कर दिया था। अन्य सामानों के अलावा, वर्ष 2016-17 के गुप्त सेवा व्यय के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, इसमें से 10 लाख रुपये दो किश्तों में एफबीयू को वितरित किए गए थे। क्रमश: 7 जून, 2016 और 13 जून, 2016 को प्रत्येक को 5 लाख रुपये। इसमें से 5.5 लाख रुपए एफबीयू द्वारा खर्च किए जाने को दिखाया गया था।
एसएस फंड से एक सिल्वर शील्ड जासूस (1.5 लाख रुपये) और डब्ल्यू.डब्ल्यू. को दो किश्तों में भुगतान किया गया। सुरक्षा निधि (60,000/- रुपये) 8 जून, 2016 को एसएसएफ की रिहाई के ठीक अगले दिन सतीश खेत्रपाल को दी गई, जो एसएस फंड का रखरखाव कर रहे थे। हालांकि, जांच के दौरान यह पता चला है कि भुगतान के बदले में दिए गए वाउचर झूठे पाए गए हैं। उक्त दोनों फर्मों के मालिकों ने जीएनसीटीडी या एफबीयू के लिए कोई भी काम करने से इनकार किया और ऐसा कोई भुगतान प्राप्त करने से इनकार किया। उन्होंने यह भी कहा। कि उनकी फर्मों के नाम पर बनाए गए वाउचर गढ़े हुए हैं। एसएसएफ और उसके वाउचर फीडबैक अधिकारी सतीश खेत्रपाल के नियंत्रण में थे। उक्त एसएस फंड में से 50,000 रुपये की राशि एसीबी में एक यूडीसी कैलाश चंद को जारी की गई थी, ताकि कालका पब्लिक स्कूल के प्रबंधन को भावी माता-पिता से चंदा लेते हुए पकड़ा जा सके।
इस प्रकार जांच से पता चला है कि एफबीयू को सिसोदिया और सुकेश जैन, तत्कालीन सचिव सतर्कता, के. सिन्हा, (सेवानिवृत्त डीआईजी, सीआईएसएफ) के साथ अनियमित तरीके से सरकारी खजाने से जानबूझकर बनाया, स्टाफ, वित्त पोषित और प्रोत्साहन दिया गया था। सीएम के विशेष सलाहकार और संयुक्त निदेशक, एफबीयू, जीएनसीटीडी, और पीके पुंज, (सेवानिवृत्त संयुक्त उप निदेशक, आईबी) के रूप में काम करना, उप निदेशक, एफबीयू, जीएनसीटीडी के रूप में काम करना, नियमों और विनियमों के उल्लंघन में और अनिवार्य अनुमोदन के बिना, दुरुपयोग द्वारा उनकी आधिकारिक स्थिति और उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए एफबीयू का उपयोग करने के एक बेईमान इरादे से जिसके लिए इसे स्पष्ट रूप से बनाया गया था।
प्राथमिकी में कहा गया है, एफबीयू के अधिकारियों आर.के. सिन्हा, पी.के. पुंज, सतीश खेत्रपाल के अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार गोपाल मोहन ने गुप्त सेवा निधि का दुरुपयोग करने और राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एफबीयू के कर्मचारियों का उपयोग करने की अनुमति देने की साजिश रची।
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