नई दिल्ली: पाकिस्तान के तोशखाना मामले में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मामले की सुनवाई करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया.
जानकारी के मुताबिक सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे. हालांकि इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन गेट पर ही पुलिस ने इमरान खान की कार को रोक लिया.
इससे पहले आज, आतंकवाद-रोधी कोर्ट (एटीसी) और बैंकिंग कोर्ट ने न्यायिक परिसर में पेश होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी थी. उनको ये बेल उनके खिलाफ दायर निषिद्ध धन और आतंकवाद के मामलों में मिली थी. एटीसी जज राजा जवाद ने आतंकी मामले की सुनवाई की और 100,000 रुपए के ज़मानत बॉन्ड जमा करने साथ 9 मार्च तक जमानत दे दी. इस बीच, जस्टिस रक्षंदा शाहीन ने निषिद्ध धन मामले में खान की जमानत की पुष्टि की.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved