उज्जैन। सीबीएसई की परीक्षाएँ चल रही है और बोर्ड की परीक्षाएँ 1 मार्च से आरंभ हो रही है। इस बीच शहर में सुबह से देर रात तक डीजे और अन्य कानफोडू ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होने से विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे थे। कल शाम कलेक्टर ने इन्हें लेकर निषेधाज्ञा जारी कर दी और रात 10 बजे बाद डीजे के शोर पर प्रतिबंध लगा दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकंडरी और हाईस्कूल परीक्षा आगामी 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके लिए परीक्षा में उपयोग होने वाले कॉपी और पेपर जिलों में पहुंच चुके हैं और इन्हें थानों में जमा भी करा दिया गया है। इधर प्रशासन ने कल शाम तक लाउड स्पीकरों पर रोक नहीं लगाई थी। इससे विद्यार्थी परेशान थे एवं परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे थे। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकंडरी और हाईस्कूल की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने वाली हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। इस बार पूरे जिले से 43 हजार से अधिक विधार्थी यह परीक्षा देंगे। शिक्षा विभाग ने पूरे उज्जैन जिले में इसके लिए 83 केंद्र बनाए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 1 मार्च से दसवीं बोर्ड की परीक्षा आरंभ हो जाएगी। इसके लिए पूरे जिले में 83 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 47 केंद्र सरकारी स्कूलों में तथा 36 केंद्र निजी स्कूलों में रहेंगे। इस वर्ष दसवीं की परीक्षा में जिले के 43 हजार 780 विद्यार्थी दसवीं और बारहवीं की परीक्षा देंगे। इनमें 10 हजार 315 विद्यार्थी प्रायवेट परीक्षा में बैठेंगे। सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो चुकी है।
इन क्षेत्रों में भी प्रतिबंध
किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, शासकीय कार्यालय, बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा।
तेज डीजे के कारण काफी दूर तक तेज शोर होता है
वर्तमान में शैक्षणिक संस्थाओं में परीक्षाएँ चल रही है और बोर्ड की परीक्षा भी होनी है। इस बीच वर्तमान में विवाह एवं अन्य उत्सवों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। उक्त परीक्षाओं तथा विद्यार्थियों के विद्याध्ययन में उत्पन्न होने वाली बाधा को देखते हुए जिले की राजस्व सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर सशर्त प्रतिबंध लगाते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं प्रबुद्धजनों के सुझाव अनुसार जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत आगामी दिवसों में विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 24 फरवरी से लागू कर दिया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष डीजे अथवा बैंड का संचालन, बैंड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। इसमें 10 डेसीबल से अधिक या ध्वनि करने वाले लाउड स्पीकर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे तथा साउण्ड सिस्टम निर्धारित ध्वनि मानक से 5 डेसीबल से अधिक उत्पन्न करने वाले साउण्ड सिस्टम प्रतिबंधित रहेंगे।
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